रायपुर: छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर व अन्य कर 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे। निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। तिथि बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। नगरीय प्रशासन विभाग ने संपत्ति कर, जल कर व अन्य कर जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया कि लोकसभा व निकाय चुनाव तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण संपत्ति कर व अन्य करों की वसूली में विलंब हुआ, जिससे कई निकायों में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अप्रैल माह में कर जमा करने पर निगम बकाया राशि का 17 प्रतिशत अधिभार वसूलता था, लेकिन अब 30 अप्रैल तक अधिभार राशि जमा नहीं करनी होगी। निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। संपत्ति कर व अन्य कर जमा करने के लिए लोग निकाय की वेबसाइट खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट नहीं खुल रही थी। इस कारण भी जो लोग ऑनलाइन संपत्ति कर व अन्य कर जमा करना चाहते थे, वे निर्धारित तिथि पर संपत्ति कर जमा नहीं कर पाते थे। अब वे 31 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।